राज्य सरकार ने उन परिवारों को अतिरिक्त 5 किलो चावल उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जिन्हें पहले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) और राज्य खाद्य सुरक्षा कवरेज के तहत लाभ नहीं मिला था। यह कदम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उठाया गया है, जिसका उद्देश्य 19 जिलों के कमजोर और जरूरतमंद परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिसमें लगभग 2.4 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं। खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता कल्याण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, अतिरिक्त चावल पहले से प्रदान किए जा रहे 5 किग्रा चावल के अलावा दिया जाएगा, जो NFSA, अंत्योदय अन्न योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना (SFSS) के तहत मिलता है।
विशेष सचिव श्रीधर नायक द्वारा सभी जिलाधिकारियों को जारी पत्र में कहा गया है कि “राज्य पूल से 10,57,112.70 क्विंटल फोर्टिफाइड चावल का जिला-वार अतिरिक्त आवंटन NFSA और SFSS के तहत 19 जिलों के परिवारों (अंगुल, बालेश्वर, बरगढ़, भद्रक, कटक, देवगढ़, ढेंकानाल, गंजाम, जगतसिंहपुर, जाजपुर, झारसुगुड़ा, केन्द्रापड़ा, केंदुझर, खोर्धा, मयूरभंज, नयागढ़, पुरी, संबलपुर और सुंदरगढ़) में सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 के लिए किया गया है।
पत्र में आगे स्पष्ट किया गया है कि “फोर्टिफाइड चावल का वितरण NFSA और SFSS के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति माह 5 किग्रा तीन महीने तक, मुफ्त में किया जाएगा, जो राज्य के संशोधित आवंटन आदेश संख्या 13028 (25.07.2025) और SFSS आदेश संख्या 11557 (07.07.2025) के तहत निर्धारित चावल की मात्रा के अतिरिक्त है।”
वहीं, विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि हर राशन दुकान पर आधार-प्रमाणित वितरण सुनिश्चित किया जाए। दुकानदार फिंगरप्रिंट स्कैनर के बजाय आइरिस स्कैनिंग डिवाइस का उपयोग करेंगे ताकि सटीकता बढ़ सके। इसमें बुजुर्ग, विकलांग, गंभीर रूप से बीमार और कुष्ठ रोग के मरीजों को राहत दी गई है।